रिटायर्ड जस्टिस की बाउंड्री तोड़ने पर हाई कोर्ट ने स्वयं: लिया संज्ञान,रांची एसएसपी व गृह विभाग से मांगा जवाब

News Aroma Media
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रांची : सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस (Retired Justice) की जमीन हड़पने के लिए बाउंड्री तोड़े जाने का मामला (Boundary Breaking Case) बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया।

जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा (S Chandrasekhar and Justice Ratnakar Bhengra) के कोर्ट ने अखबारों में छपी खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए रांची SSP एवं गृह विभाग से जवाब मांगा है।

इस मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के कोर्ट में भेज दिया

अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि शहर के बीचों-बीच दिन की चकाचौंध में भू-माफिया का जमीन (Land Mafia) पर कब्जा करना बेहद गंभीर मामला है।

कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस (Chief Justice) के कोर्ट में भेज दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

धक्का-मुक्की और मारपीट का भी आरोप लगा

भू-माफिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्वर्गीय युसूफ इकबाल (Yusuf Iqbal) की जमीन हड़पने कोशिश की थी।इसको लेकर लोअर बाजार थाना में जमीन की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुल अंसारी द्वारा रविवार को मामला दर्ज कराया गया है।

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प्राथमिकी में कहा गया है कि रविवार की सुबह जुनेद राज पप्पू (Junaid Raj Pappu) 20-25 लोगों और मजदूरों को लेकर न्यायाधीश की जमीन पर बनी दीवार को सामने से तोड़ दिया। इन लोगों पर धक्का-मुक्की और मारपीट का भी आरोप लगा है।

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