ACE बैकलॉग की 2015 की नियुक्ति पर 4 सप्ताह में जवाब दें JPSC, हाई कोर्ट ने…

Justice राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में JPSC को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 में होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाषित रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता शोभा लकड़ा ने पैरवी की।

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Ranchi High Court: झारखंड High Court में गुरुवार को असिस्टेंट सिविल इंजीनियर (Backlog) के लिए वर्ष 2015 में वेकेंसी निकले जाने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं किए जाने को लेकर याचिकाकर्ता विजय मिंज की याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी

Justice राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में JPSC को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 में होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाषित रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता शोभा लकड़ा ने पैरवी की।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि JPSC ने वर्ष 2015 में Assistant Civil Engineer (बैकलॉग) की वैकेंसी को लेकर 33 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 7/ 2015 निकाला था लेकिन JPSC ने ना तो इस विज्ञापन को रद्द किया और न हीं नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। आठ साल होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। याचिकाकर्ता ने 2015 में निकाली गई असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया है।

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