पटना: बिहार में सिपाही बहाली को लेकर ट्रांसजेंडरों को मौका दिए जाने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पूछा है कि सिपाही नियुक्ति प्रकिया में ट्रांसजेंडरों को आवेदन के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को तलब करते हुए जवाब देने के लिए सरकार को 22 दिसंबर तक का समय दिया है।
सिपाही बहाली मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब नियुक्ति प्रक्रिया में महिला पुरुषों के आवेदन के लिए प्रावधान किया गया है तो ट्रांसजेडरों के आवेदन करने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है।
इस दिन सरकार को भी अपना पक्ष रखने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं।
ज्ञात हो कि कुछ माह पहले ही सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था।
लेकिन परिणाम में धांधली और आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।