विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी पर SJ मुखोपाध्याय रिपोर्ट के अनुसार लें निर्णय, हाई कोर्ट ने…

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पैरवी की। झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।

News Aroma Media
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट में विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में शिव शंकर शर्मा जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि SJ मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा के शुरू हो रहे हैं शीतकालीन सत्र में रखी जाएगी।

इस पर फ Justice Sanjay Kumar Mishra की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को SJ मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट के आलोक में समुचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी, 2024 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पैरवी की। झारखंड विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि SJ मुखोपाध्याय की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल चुकी है, अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट अब तक विधानसभा के पास नहीं पहुंची है

पूर्व में High Court ने विधानसभा सचिव से Justice Vikramaditya Prasad की रिपोर्ट मांगी थी। इस पर विधानसभा सचिव की ओर से बताया गया था कि यह रिपोर्ट Justice SJ Mukhopadhyay आयोग के पास है। रिपोर्ट उनसे मांगा गया है लेकिन जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट अब तक विधानसभा के पास नहीं पहुंची है।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मामले की जांच को लेकर पहले Justice विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाली वन मैन कमिशन बनी थी, जिसने मामले की जांच कर राज्यपाल को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को Action लेने का निर्देश दिया था लेकिन वर्ष 2021 के बाद से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

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