रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में सोमवार को बरियातू रोड (Bariatu Road) स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित IAS छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना गलत
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छवि रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए ED द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना गलत है।
उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए। मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 14/ 2022 दर्ज किया गया है।
ED ने भी इस मामले में ECIR 1/ 2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है।
14 अप्रैल को ED ने 7 आरोपितों को किया गिरफ्तार
इस मामले में रांची के पूर्व DC छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ED ने छापेमारी की थी।
इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ED को मिले थे।
इसके बाद 14 अप्रैल को ED ने 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया था।