प्लास्टिक कचरे पर हाईकोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड व सरकार से मांगा जवाब

News Aroma Media
2 Min Read
#image_title

पटना: राज्य में धड़ल्ले से हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल से बढ़ रहे प्लास्टिक के कचरों पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को चिंता जाहिर की है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने रोहित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की।

सुनवाई में हाईकोर्ट ने सूबे में प्लास्टिक कचरे से हो रहे पर्यावरण समस्याओं की रोकथाम पर की गई कार्रवाई का ब्योरा राज्य सरकार व बोर्ड से मांगा है।

कोर्ट ने बोर्ड से राज्य में अबतक प्लास्टिक कचरे के निष्पादन के लिए किए जा रहे कार्यों का अपडेट ब्योरा भी पेश करने का आदेश दिया है।

- Advertisement -
sikkim-ad

आवेदक ने प्लास्टिक के सामान एवं प्लास्टिक कैरी बैग से हो रहे पर्यावरण के नुकसान का जिक्र करते हुए उसकी रोकथाम की गुहार लगाई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पटना शहर के बीचोबीच न्यू मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य जगहों पर प्लास्टिक कचरे का ढेर लगा हुआ है।

कोर्ट ने बोर्ड के सचिव को वहां जाकर स्थिति का जायजा लेकर कार्रवाई करने और विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसम्बर को होगी।

Share This Article