न्यूज़ अरोमा रांची: हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई।
बाबूलाल की ओर से दलबदल की सुनवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गयी है।
इस मामले में दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए विधानसभा के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की।
इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है।
प्रार्थी बाबूलाल की ओर से मूल याचिका में संशोधन के लिए आइए याचिका दाखिल की गयी है।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता आरएन सहाय ने बताया कि उनके द्वारा आइए याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह के मामले में नोटिस जारी करने की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।