Ranchi : भाजपा विधायक नवीन जयसवाल का आवास खाली कराने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

News Aroma Media
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न्यूज़ ओरम रांची: भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास को खाली कराने के लिए विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया था।

उनके आवास को खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उनका आवास खाली नहीं होगा।

बीते 10 दिसंबर को ही विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया था। इसकी सूचना मिलते ही विधायक की ओर से हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया।

इस मामले में विधायक नवीन जायसवाल का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत को वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई।

कहा गया कि इस मामले में 14 दिसंबर को ही सुनवाई निर्धारित है। इस बीच इस तरह की कार्यवाही उचित नहीं है।

इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई तक विधायक के खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई निर्धारित है।