मानहानि के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर 15 जून को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट, IPL सट्टेबाजी को लेकर…

धोनी ने IPS सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने के लिए IPS अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमे दायर किया था

News Aroma Media
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चेन्नई: Madras High Court भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) द्वारा तमिलनाडु कैडर (Tamil Nadu Cadre) के IPS अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना मामले (Contempt Cases) की गुरुवार को सुनवाई करेगा।

न्यायमूर्ति एम. सुंदर और के. गोविंदराजन थिलकावड़ी ने सोमवार को धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पी.आर. रमन और IAS अधिकारी के वकील पेरुम्बलाविल राधाकृष्णन से कहा कि आम तौर पर अदालत हर गुरुवार को अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई करती है और इसलिए इस मामले की सुनवाई भी 15 जून गुरुवार को होगी।मानहानि के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की याचिका पर 15 जून को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट, IPL सट्टेबाजी को लेकर… High Court to hear Mahendra Singh Dhoni's petition in defamation case on June 15

100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमे दायर

धोनी ने IPS सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने के लिए IPS अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमे दायर किया था।

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने इसके जवाब में IPS अधिकारी के लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराते हुए संपत कुमार को सजा देने की मांग की है।

IPS अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी अदालती कार्यवाही को बदनाम करने वाली

तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर. शनमुगसुंदरम् ने क्रिकेटर को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अपनी याचिका दायर करने की अनुमति दी थी।

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शनमुगसुंदरम ने यह स्पष्ट होने के बाद अनुमति दी थी कि लिखित बयान में IPS अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी अदालती कार्यवाही को बदनाम करने वाली है।

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