दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी हिन्दपीढ़ी निवासी को 3 साल की सजा

Newswrap
1 Min Read
RANCHI CIVIL COURT

Dowry Harassment Case: न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने सोमवार को दहेज प्रताड़ना से जुड़े दस साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए हिन्दपीढ़ी निवासी मो. अफरोज को दोषी करार कर तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने मो. अफरोज पर 27 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर

मो. अफरोज को 11 महीने जेल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी शंभु शरन ने अदालत के समक्ष सात गवाहों को प्रस्तुत किया था।

मामले में मो. अफरोज 10 जून 2014 से पांच दिसंबर 2014 तक जेल काट चुका है। दहेज प्रताड़ना को लेकर अभियुक्त की पत्नी ने डोरंडा थाने में 12 जनवरी 2014 को ससुराल के पांच सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शादी के 12 साल बाद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों की शादी नवंबर 2006 में हुई थी

Share This Article