रांची: राज्य के होमगार्ड (State Home Guard) जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य सुविधा देने का रास्ता साफ हो गया है। पुलिसकर्मियों के समान वेतन (equal pay) देने के झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश के खिलाफ सरकार की याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत ने सरकार की SLP खारिज की
जस्टिस (justice) जेके माहेश्वरी और justice केवी विश्वनाथन की अदालत ने सरकार की SLP खारिज की।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी साल 12 जनवरी को राज्य सरकार को होमगार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और अन्य भत्ता (other allowance) का लाभ देने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब होमगार्ड के जवान थानों में पुलिसकर्मियों के साथ उसी तरह का काम करते हैं तो उन्हें भी पुलिसकर्मियों की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए।
हाईकोर्ट (High Court) ने तीन माह के अंदर सरकार को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में SLP दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताया था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी।