गृह मंत्रालय ने जारी की फोन टेपिंग करने के लिए नई दिशा निर्देश

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New guidelines for Phone Tapping: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा फोन टेपिंग करने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नये दिशा निर्देश के अनुसार अब गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच में जिम्मेदारी तय की गई है।

आपातकालीन स्थिति में राज्यों के पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों को टेपिंग (Tapping) के आदेश देने की अनुमति दी गई है। बिना अनुमति के अब किसी भी फोन को टेप नहीं किया जा सकता है।

संदेशों को 2 दिन के अंदर नष्ट करने के आदेश

जिस तरह के फोन टैप (Phone Tap) किए गए हैं। उन संदेशों का कहीं अन्य जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे संदेशों को 2 दिन के अंदर नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके।

केंद्र सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के गृह सचिव को आदेश की पुष्टि करनी होगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों की जांच के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। राज्यों में मुख्य सचिव इसकी अध्यक्षता करेंगे।

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