रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस Aparesh Kumar Singh एवं न्यायाधीश Anil Kumar Choudhary की खंडपीठ में राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) 33 रांची-जमशेदपुर मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव Rajeev Arun Ekka अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने उन्हें सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कई निर्देश दिये।
अगले माह फिर से उक्त चीजों की खरीददारी के लिए निविदा जारी की जाएगी
अदालत ने उनसे सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी सामग्रियों के बारे में भी पूछा। गृह सचिव और राज्य सरकार (State government) की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को यह बताया कि ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर समेत अन्य सामग्रियों की खरीदारी करने के लिए टेंडर जारी किया गया था लेकिन तकनीकी खामियों के कारण टेंडर रद्द (Tender canceled) कर दिया गया है।
अगले माह फिर से उक्त चीजों की खरीददारी के लिए निविदा जारी की जाएगी। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि Highways से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाये।
साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया है कि संबंधित जिलों के SP , राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले अतिक्रमण स्थल को चिन्हित करे उसके बाद नोटिस जारी कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाये।