रांची: राजधानी रांची के हिनू में संचालित हाेटल एमराल्ड को खाली करने का अल्टीमेटम रविवार को खत्म हो गया। अब इस होटल को सील करने की कार्रवाई सोमवार को होने वाली है।
इस संबंध में एसडीओ ने मजिस्ट्रेट और फाेर्स काे प्रतिनियुक्त कर दिया है, ताकि हाेटल सील करने के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या न हो।
बताया गया कि रांची के हिनू में संचालित यह हाेटल एमराल्ड झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम के नाम रजिस्टर्ड है।
नगर आयुक्त ने पहले ही भेजा था नोटिस
मामले में रांची के नगर आयुक्त ने हाेटल सील करने का नोटिस पहले ही भेज दिया था। संचालकों काे रविवार तक हाेटल खाली करने का निर्देश दिया गया था, ताकि साेमवार काे हाेटल सील करने में किसी तरह की दिक्कत न हाे।
इसको लेकर नगर आयुक्त ने रांची डीसी को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट और फाेर्स उपलब्ध कराने को भी कहा था। इसके बाद ही एसडीओ ने मजिस्ट्रेट और फाेर्स को प्रतिनियुक्त कर दिया है।
कोर्ट ने 2.68 करोड़ लगाया है जुर्माना
नक्शा विचलन के मामले में कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त की काेर्ट ने हाेटल एमराल्ड काे सील करने के साथ 2.68 कराेड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर हाेटल काे 30 दिनाें के अंदर कुर्क कर नीलाम करने या ताेड़ने का आदेश दिया गया है।
क्या है मामला
मालूम हाे कि हाेटल एमराल्ड का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। आरआरडीए से 2005 में नक्शा पास कराया गया था, जिसके अनुसार ग्राउंड फ्लाेर ही व्यावसायिक है, इसके अलावा सभी तीन फ्लाेर आवासीय स्वीकृत हैं।
लेकिन संचालकों ने इसे हाेटल बना दिया। इसके अलावा चाैथे तल्ले का निर्माण भी अवैध रूप से किया गया है। पांचवें तल्ले पर भी अस्थायी शेड बनाकर व्यावसायिक इस्तेमाल करने लगे हैं।