IAS Pooja Singhal Petition : नए कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की रांची कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक ने जवाब दाखिल किया।
इससे पूर्व 30 नवंबर को कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (Birsa Munda Central Jail) के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया था कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है।
इसके आलोक में जेल अधीक्षक की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया है। अग्रिम सुनवाई के लिए पूजा सिंघल के अधिवक्ता की ओर से समय देने का आग्रह किया गया है।
2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर की थी छापेमारी
पूजा सिंघल लगभग 28 महीनों से जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के अनुसार, नए कानून के तहत किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपित की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है तो उसे बेल दी जा सकती है। मामले में पूजा सिंघल की याचिका पर छह दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि ED ने पांच मई, 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी (Raid) की थी। इस दौरान CA सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए थे। इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से हुई पूछताछ में ED को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी।