कोडरमा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले (Dowry Murder Case) में शनिवार को सुनवाई करते हुए धर्मेंद्र यादव उर्फ बंगाली यादव को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में सतगावां थाना क्षेत्र के सम्बलडीह निवासी और मृतका रिंकू देवी की मां धनवा देवी ने प्राथिकी दर्ज कराया गया था।
धनवा देवी ने कहा था कि उसकी पुत्री रिंकू देवी का विवाह पांच वर्ष पूर्व समलडीह निवासी धर्मेंद्र यादव उर्फ बंगाली यादव (Dharmendra Yadav alias Bengali Yadav) के साथ हुआ था।
13 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया
बेटी के साथ उसके पति, सास, श्वसुर और ननद बराबर मारपीट और प्रताड़ित करते थे। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुआ इस दौरान मेरी बेटी को पुत्री हुई। 12 मई 2015 को भी उसके साथ मारपीट किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज के लिए मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बलिराम सिंह की ओर से 13 गवाहों का प्रतिपरीक्षण (Counter Test) कराया गया, वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुमन जयसवाल ने अपनी दलीलें रखी।