इस्लामाबाद : इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त होने तक मुख्य कार्यकारी के तौर पर कार्य करते रहेंगे। पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन ने एक अधिसूचना जारी कर इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था। इससे पहले रविवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था।
पाकिस्तान के संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति ने अभी तक इमरान खान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य जारी रखने के लिए लिखित निर्देश जारी नहीं किए हैं।
हालांकि, खान लिखित निर्देशों के बिना मौखिक निर्देशों के आधार पर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त होने तक अपना काम जारी रखने का निर्देश दे सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 224(4) के अनुसार निवर्तमान प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक अपना काम जारी रख सकता है।
कैबिनेट डिवीजन ने 52 सदस्यीय संघीय कैबिनेट को भंग करने की अधिसूचना भी जारी की है।
डिवीजन ने 25 संघीय मंत्रियों, चार राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री के चार सलाहकारों और 19 विशेष सहायकों को भी गैर-अधिसूचित किया है।
रविवार को, नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री को हटाने के लिए संयुक्त विपक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने इसे अनुच्छेद 5 के तहत असंवैधानिक करार दिया था।