गुमला में अदालत ने दुष्कर्म के 2 अलग-अलग मामलों में दोषियों को 7 और 15 साल की सुनाई सजा

News Aroma Media
2 Min Read

गुमला: गुमला के ADJ-चार सह विशेश न्यायाधीश (POCSO) अंजनी अनुज की Court ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) के दोषी पालकोट थाना के बिलिंगबिरा निवासी दिगंबर सिंह उर्फ मधु सिंह को 7 साल की सजा सुनायी है।

वहीं, ADJ-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने मंगलवार को शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी बोहाई टोली निवासी सरोज प्रधान को 15 साल की सजा (15 years Jail) सुनायी है।

पालकोट थाना के बिलिंगबिरा निवासी दिगंबर को धारा 376 IPC-4 POCSO एक्ट के तहत सात साल की सजा एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 18 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी किया।

27 दिसंबर, 2017 का है मामला

उल्लेखनीय है कि 27 दिसंबर, 2017 को गांव में जतरा मेला लगा हुआ था। उस समय रात्रि को पीड़िता अपने घर से जतरा मेला देखने जा रही थी कि रास्ते में दिगंबर सिंह उर्फ मधु बाजार टांड़ की ओर से बाइक से आ रहा था।

- Advertisement -
sikkim-ad

उसी दौरान दिगंबर अपने बाइक में पीड़िता को जबरन बैठा कर आम बगीचा ले गया, जहां पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

घटना के बाद आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। इधर, घटना के बाद पीड़िता किसी प्रकार अपने घर पहुंच कर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी।

वहीं, ADJ-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की कोर्ट ने शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म (Married woman Rape) के आरोपी बोहाई टोली निवासी सरोज प्रधान को 15 साल की सजा सुनायी है।

सरोज प्रधान को धारा 376 के तहत 15 साल की सजा एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। घटना छह नवंबर, 2020 की है।

Share This Article