रांची: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान तथा मतगणना कराने के लिए झारखंड में शराब को लेकर शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया था। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गयी थी।
लेकिन गुरुवार को उत्पाद विभाग ने इसमें बदलाव लाते हुए कुछ जिलों में शराब की दुकान को खोलने का आदेश दिया है। उत्पाद विभाग ने अपने ही अधिसूचना में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।
यह आदेश आयुक्त उत्पाद सह सचिव विनय कुमार चौबे ने जारी किया है।
इन-इन जिलों में खुले रहेंगे शराब दुकान
रांची नगर निगम क्षेत्र और बुंडू नगर पंचायत में आने वाले सभी शराब दुकान खुले रहेंगे। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद में आने वाले सभी शराब के दुकान खुले रहेंगे।
वहीं, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी शराब दुकान खुले रहेंगे।
जबकि बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र, चास नगर निगम और बेरमो नगर परिषद में आने वाले सभी शराब दुकान खुले रहेंगे। रामगढ़ नगर परिषद एवं छावनी क्षेत्र में आने वाले सभी शराब दुकान खुले रहेंगे।
सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद और सरायकेल पंचायत क्षेत्र में आने वाले सभी शराब दुकान खुले रहेंगे।
इसके अलावा इन जिलों में आने वाले सभी शराब दुकानों को 25 मार्च के शाम साढे छह बजे से 27 मार्च के साढे छह बजे तक बंद रखा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि उत्पाद विभाग की तरफ से इससे पहले झारखंड के उन जिलों के शराब दुकान बंद रखने का निर्देश दिया गया था, जो जिले बंगाल सीमा से सटे हुए थे।
25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ड्राई डे घोषित किया गया था।