रांची: दुमका में पेट्रोल से जलाकर एक नाबालिक अंकिता को मारने के मामले (Ankita murder case) में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को सुनवाई हुई।
23 अगस्त 2022 को हुए इस हत्याकांड में 30 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट (High Court) ने स्वत: संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में अधिवक्ता रमित सत्येंद्र को एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) बनाया है।
राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि मामले में दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल जारी है। यह भी बताया कि राज्य सरकार ने Victim Family को 10 लाख रुपया दिया गया है। अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
सनकी आशिक ने कर दिया था आग के हवाले
बता दें कि दुमका में 23 अगस्त 2022 की रात को शाहरुख नाम के युवक ने एकतरफा प्यार (One-Sided Love) में घर में सो रही 12वीं की छात्रा अंकिता को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। इलाज के दौरान Rims में उसकी मौत हो गई थी।