रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई।
इस मामले में दोनों पक्षों के सभी गवाहों की गवाही पूरी कर ली गई। न्यायालय (Court) ने बहस के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
गवाही पूरी होने के बाद अब दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें अदालत के समक्ष पेश करेंगे।
याचिकाकर्ता सुरेश बैठा (Suresh Baitha) की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। वहीं, समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा।
समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल (Samri Lal) चुनाव लड़े थे।
मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया था। इसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।
इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) गलत था।