ताज ट्रेपेजियम जोन के लेदर पार्क मामले में एमिकस क्यूरी 3 माह में रिपोर्ट दाखिल करेंः सुप्रीम कोर्ट

News Aroma Media
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नई दिल्ली: ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लेदर पार्क स्थापित करने की इजाजत मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के एमिकस क्युरी एमसी मेहता को निरीक्षण कर तीन महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कोर्ट इस याचिका पर 3 महीने बाद सुनवाई करेगा।

11 दिसम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से मथुरा के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए 456 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी।

कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया था कि वो ये पेड़ तभी काटें जब इन काटे गए पेड़ों के बदले में उतने ही नए पेड़ लगाएं।

6 दिसम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में किसी भी तरह के निर्माण पर मार्च 2018 में लगाई रोक हटाने का आदेश दिया था।

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कोर्ट ने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के आधार पर यूपी सरकार को एनवायरमेंट क्लीयरेंस देने की अनुमति दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ताजमहल को संरक्षित करने के लिए टीटीजेड की स्थापना 30 दिसम्बर, 1996 को की गई थी।

टीटीजेड में यूपी के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिले जबकि राजस्थान का भरतपुर जिला आता है।

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