रांची: टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपितों की याचिका खारिज कर दी है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने विनित अग्रवाल, महेश अग्रवाल और सोनू अग्रवाल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दी।
दायर याचिका में तीनों ने NIA के संज्ञान को रद्द करने की अपील की थी।
मामले में तीनों प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। याचिका खारिज होने से तीनों की गिरफ्तारी हो सकती है।
मामले में तीनों प्रार्थी की ओर से क्वैशिंग याचिका दायर की गयी थी।
एनआईए ने सोनू अग्रवाल, विनित अग्रवाल और महेश अग्रवाल पर नक्सली संगठनों के फंडिंग का आरोप लगाया है। रांची एनआईए कोर्ट की ओर से लिये संज्ञान को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसके पहले हाईकोर्ट अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया था कि मामले में तीनों की संलिप्तता नहीं है।