रांची: राज्य में BIRD Flu के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोमवार को राजधानी रांची (Ranchi) के 10 किमी की परिधि में मुर्गी-मुर्गा, अंडा, पक्षी की खरीद-बिक्री (Buying and Selling Of Chicken, Egg, Bird) पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। साथ ही इस परिधि को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया है।
शहर में निगरानी तेज कर दी गयी है। जेल मोड़ चौक इलाके में बर्ड फ्लू (BIRD Flu) की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन अति सक्रिय है। संक्रमित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में संक्रमित बचे मुर्गों को मारने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर की जायेगी कार्रवाई
रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा (Rahul Kumar Sinha) ने बताया कि 10 किमी की परिधि में अगले आदेश तक मुर्गी-मुर्गा, अंडा, पक्षी की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। इसकी निगरानी के लिए SSP को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।
मजिस्ट्रेट को रैपिड रिस्पांस टीम (Rapid Response Team) के साथ समन्वय बनाकर विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
क्षेत्र को सैनिटाइज किए जाने का आदेश दिया गया
दूसरी तरफ जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कर रहा है। क्षेत्र में भ्रमण कर लाउडस्पीकर (Loudspeaker) के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र और घरों में जाकर मुर्गा और अंडा की उपलब्धता का सर्वे किया जा रहा है। सर्वेक्षण टीम मुर्गा और अंडा की उपलब्धता की रसीद जारी कर रही है।
जिला पशुपालन पदाधिकारी Dr. Anil Kumar ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में आने वाले मुर्गे-मुर्गियों (Chickens) को मारा जायेगा। उसके बाद क्षेत्र को सैनिटाइज किए जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला सामने नहीं आता तो एक दो दिन की निगरानी के बाद खरीद-बिक्री की इजाजत दी जा सकती है।