शंभू बॉर्डर बंद करने के मामले में हरियाणा सरकार को लगी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने…

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक हफ्ते

News Desk
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Shambhu border, Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट(Supreme court)ने शंभू बॉर्डर बंद करने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने Haryana सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। सरकार का काम यातायात को रेगुलेट करना होता है। उसका काम हाईवे बंद करना नहीं होता है।

दरअसल, पंजाब और Haryana High कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिया है। बीते छह महीने से किसान दिल्ली कूच करने को लेकर यहां पर डटे हुए हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बॉर्डर के बंद होने से हो रही परेशानियों को लेकर High कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की थी।

शंभू बॉर्डर को खोलने के Punjab और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर Supreme कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की और हरियाणा सरकार से सवाल भी पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है। सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करे। हमारा कहना है कि बॉर्डर को खुला रखा जाए, लेकिन उसको नियंत्रित भी करें।

कोर्ट ने Haryana सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार हाई कोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है। किसान नागरिक हैं, उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे।

दरअसल, किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की गई है।

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभू बॉर्डर को खोला जाए।

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