नई दिल्ली: यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। इस बीच सोमवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूक्रेन से लौट रहे यात्रियों के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
मानवीय आधार पर यूक्रेन से लौट रहे भारतीय नागरिकों के लिए अब आरटीपीसीआर टेस्ट कराने और उसकी रिपोर्ट को अपलोड करने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है।
इस संंबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिख कर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए।
संशोधित नियमों के अनुसार यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों को एयर-सुविधा पोर्टल पर प्रस्थान से पहले आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने से छूट दी गई है।
इसके अलावा अगर कोई यात्री आगमन पूर्व आरटीपीसीआर परीक्षण कराने में सक्षम नहीं है या जिन्होंने अपना कोरोना टीकाकरण पूरा नहीं किया है, तो उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करने की सलाह दी गई है।
भारत आने के कुछ दिन बाद यदि यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी तक यूक्रेन से 1156 भारतीय भारत आ चुके हैं, किसी भी यात्री को आइसोलेशन में नहीं रखा गया है।