नई दिल्ली/पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर समेत दूसरे शेल्टर होम में लड़कियों और नाबालिगों के शोषण के मामले की जांच पूरी हो गई है। इस बात की जानकारी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी।
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 19 लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वो दो हफ्ते में ये बताएं कि उसने लापरवाही बरतने वाले अपने अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की।
बता दें कि 11 फरवरी 2020 को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
साकेत कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की मौत तक कैद का आदेश दिया है। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर पर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
साकेत कोर्ट ने तीन महिलाओं समेत 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने चार महिलाओं समेत छह दोषियों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
एक महिला को छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले का ट्रायल बिहार से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था।