तहरान: ईरान में पिछले साल ठीक से हिजाब न पहनने के चलते मॉरल पुलिस (Moral Police) ने महसा अमीनी (Mahsa Amini) नाम की महिला को गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद देश में बड़े स्तर पर हिजाब प्रदर्शन (Hijab show) शुरू हुआ। 16 सितंबर को महसा की मौत को एक साल हो जाएगा। इस मौके पर ईरान की सरकार हिजाब को लेकर और सख्त नियम बनाने की तैयारी में है।
नए विधेयक में हिजाब न पहनने वालों की सजा को अधिकतम 2 महीने से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा। इसके अलावा हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को ट्रैक करने के लिए ्रढ्ढ की मदद भी ली जाएगी। वहीं फिलहाल अधिकतम जुर्माना 1 हजार रुपए है, जिसे 70 हजार करने की तैयारी है।
इंटरनेशनल टूर पर भी प्रतिबंध का प्रावधान होगा
कानून तोडऩे वाले बिजनेसमैन को अपनी 3 महीने की कमाई जितना जुर्माना या देश से निकाले जाने की सजा मिल सकती है।
हिजाब कानून का विरोध करने पर सेलिब्रेटीज की संपत्ति का 10वां हिस्सा दंड के रूप में वसूला जा सकता है। उनके इंटरनेशनल टूर पर भी प्रतिबंध का प्रावधान होगा। नए बिल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दिया गया है अब यह संसद में पेश किया जाएगा।