Delhi CM Kejriwal Remand Period: दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रहीं हैं।
उनकी 28 मार्च को ED की रिमांड खत्म होगी,इसके बाद CBI भी उन पर शिकंजा कस सकती है। ED के ऐक्शन के बाद अब CBI भी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई में तेज कर सकती है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को Kejriwal को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 मार्च तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि एक बार प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड खत्म हो जाने के बाद CBI भी केजरीवाल की कस्टडी लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। CBI भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच कर रही है। CBI इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और कई अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए इस सोमवार एक अदालत को यह भी बताया था कि शराब घोटाले में कुछ High-Profile गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बता दें कि, CBI ने बीते साल अप्रैल 2023 में केजरीवाल से शराब घोटाले में कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
इसके बाद CBI प्रवक्ता ने कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में पूछताछ करने और कथित घोटाले से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए CRPC की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था। वह आज जांच में शामिल हुए और उनका बयान 161 CRPC के तहत दर्ज किया गया है। बयान को वैरिफाई किया जाएगा और उपलब्ध सबूतों से मिलान किया जाएगा।
पूछताछ के दौरान, CBI ने मामले में गिरफ्तार लोगों से कुछ खुलासे और एक गायब फाइल के ठिकाने पर जवाब मांगा था। इसमें यह भी पूछा गया था कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेसटाइम पर बात की थी और उन्हें आप के गिरफ्तार Communication Head विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था। इस आधार पर CBI कभी भी अरविंद केजरीवाल पर अपना शिकंजा कर सकती है।