नई दिल्ली: सरकार ने पैन नंबर (Pan Number) को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। आयकर विभाग ने Tweet कर लोगों से पैन से आधार को लिंक (Aadhaar Link) करने के लिए कहा है।
आयकर विभाग (Income tax department) ने गुरुवार को ट्विट कर कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक सभी धारक जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।
जो पैन अभी तक आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिए पैन कार्ड का किया जाता है इस्तेमाल
आयकर विभाग के इस Deadline से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है।
साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देने होंगे।
दरअसल देश में लोगों की वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड रखने के लिए पैन कार्ड (Pan Card) का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है।