ITR : वित्त वर्ष 2023-24 को समाप्त होने में एक दिन शेष बचे हैं। यदि आपने आकलन वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए अद्यतन (अपडेटेड) आयकर रिटर्न (ITR) अबतक नहीं दाखिल किया है, तो 31 मार्च, 2024 तक अपना अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) आप दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शनिवार को को ‘X; पोस्ट पर जारी एक बयान में कहा कि अपडेटेड ITR दाखिल करने की अतिम तिथि 31 मार्च, 2024 तक है।
विभाग के मुताबिक आकलन वर्ष 2021-2022 के साथ निर्धारण वर्ष 2022-23 और निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपना अद्यतन ITRभी आप 31 मार्च, 2024 तक दाखिल कर सकते हैं।
विभाग ने करदाताओं से अपील कर कहा है कि अवसर समाप्त होने से पहले इसका लाभ उठाएं, अपनी अपडेटेड रिटर्न आज ही दाखिल करें।
इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा है कि आकलन वर्ष 2021-23, 2022-23 और 2023-24 के लिए आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि समय पर ITR दाखिल कर आप बाद में उच्च कर का भुगतान करने से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए देर न करें, आज ही फाइल करें!
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने इस प्रोविजन को 2022 के फाइनेंस एक्ट (Finance Act) में शामिल किया था। इसके तहत जो टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2020-21 का आईटीआर दाखिल नहीं कर सके हैं, वे अपना अपडेटेड ITR 31 मार्च, 2024 तक कर सकते हैं।