रांची: बुधवार को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (Birsa Munda Central Jail) के सुपरिंटेंडेंट हामिद अख्तर (Superintendent Hamid Akhtar) ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली।
गौरतलब है ED की विशेष अदालत द्वारा अगस्त 2022 से जेल के CCTV फुटेज उपलब्ध कराए जाने के आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
मामले में ED की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।
ED कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं उपलब्ध कराया था CCTV फुटेज
हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई को दौरान हामिद अख्तर के वकील ने इस केस को वापस लेने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
बता दें कि हामिद अख्तर ने कोर्ट के आदेश के बावजूद ED को उनसे पूर्व में मांगे गए CCTV फुटेज अब तक ED को उपलब्ध नहीं कराया था।