जमशेदपुर: बहरागोड़ा की महिला (23) से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व गर्भपात कराने के आरोपी बिरसानगर थाना के निलंबित एसआई रवि रंजन की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को जमानत याचिकाकर दी।
एडीजे-10 अनुज कुमार की अदालत ने सुनवाई कर रवि की जमानत याचिका खारिज की। कुछ दिनो पूर्व रवि रंजन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन दिया था।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी तय है। हालांकि आरोपी 46 दिनों से फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ इश्तेहार जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है।
बहरागोड़ा की महिला ने एसआई के खिलाफ 8 जुलाई को साकची स्थित महिला थाना में केस किया था। शिकायत पर एसएसपी ने केस की आईओ भी बदला था।
बावजूद इसके पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए महिला थाना की टीम पैतृक गांव रामगामा, ससुराल व हजारीबाग भी गई।
लेकिन आरोपी नहीं मिला। आरोपी ने 2 जुलाई को गांव में शादी कर ली थी। सूचना है कि आरोपी एसआई कोर्ट में सरेंडर कर सकता है।