बिष्टुपुर थाना प्रभारी को अदालत ने जारी किया शो कॉज नोटिस, इस मामले में…

News Aroma Media
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Jamshedpur Show Cause Notice: एसीजेएम चन्द्र भूषण कुमार (ACJM Chandra Bhushan Kumar) की अदालत ने बिष्टूपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार (Anjani Kumar) सहित दो को शोकॉज जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, बिष्टूपुर पुलिस ने वर्ष 2017 के धोखाधड़ी (Fraud) के एक मामले के आरोपी बुजुर्ग डीवी राव (बिष्टूपुर रामदास मंदिर) एवं संतोष कुमार साहू (सोनारी एक्सटेंशन) को गिरफ्तार कर प्रभारी सीजेएम चन्द्रभूषण कुमार ACJM के समक्ष पेश किया।

अदालत ने पाया कि दोनों अभियुक्त को हाई कोर्ट से जमानत मिल मिल चुकी है। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर दोनों को शोकॉज करते हुए स्पष्टीकरण देने को कहा। दोनों अभियुक्तों को PR बॉड पर रिहा कर दिया। अदालत ने थाना प्रभारी को कोर्ट में बुलाकर चेतावनी दी कि ऐसा न हो।

हाई कोर्ट की ओर से क्या दिया गया था आदेश

हाई कोर्ट ने जमानत देने के समय अभियुक्त को आदेश दिया था कि 5 लाख 79 हजार रुपये सोसाइटी के एकाउंट में जमा करने के बाद संबंधित अदालत में उपस्थित होकर 25 हजार के दो जमानत बंद पत्र दाखिल कर जमानत पर रिहा हो सकते हैं।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद वे टिस्को फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी (TISCO Friends Cooperative Society) में रुपये जमा करने लिए कई बार जा चुके हैं, लेकिन सोसाइटी द्वारा कहा गया कि ऐसा एकाउंट यहां है ही नहीं। ऐसे में दोनों अभियुक्त जमानत बंद पत्र न्यायालय में दाखिल करने से वंचित रह गए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को पड़कर प्रभारी सीजेएम की अदालत में पेश किया था।

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