जमशेदपुर: एडीजे पंचम संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अलग से सजा का प्रावधान रखा है।
अदालत ने 31 जनवरी को सुनवाई के दौरान मानगो चटाईकुली निवासी पिंटू नामता को दोषी ठहराया था । इस बीच आठ लोगों की गवाही हुई।
साक्ष्य के आधार पर आज पिंटू नाम का को सजा सुनाई गई। पिंटू नामता अपने बस्ती के एक नाबालिग लड़की के साथ छह महीने तक दुष्कर्म करता रहा।
इस बीच लड़की गर्भवती हो गई। पिंटू नामता ने मेडिकल से दवा लाकर खिला दी। नाबालिग लड़की ने हालत बिगड़ने पर परिजनों को सारी जानकारी दी।
परिजनों ने पिंटू नामता के विरुद्ध मानगो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई । आरोपित को 19 सितंबर, 2019 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।