जमशेदपुर: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले (Kidnapping Cases) में एक युवक को Poxo Act के तहत 21 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
क्या है मामला
संजीत के खिलाफ नोवामुंडी के आजाद बस्ती निवासी शुरूमनी पान के बयान पर 7 नवंबर 2019 को नोवामुंडी थाना में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें बताया गया कि 15 सितंबर 2019 को उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए कहीं चली गई थी।
बहुत खोजने पर पता चला की नोवामुंडी के कुम्हार टोली में उसकी पुत्री को संजीत शर्मा अपने साथ भागाकर ले गया। लेकिन कुछ दिनों बाद संजीत ने नाबालिग को उसके घर पहुंचा दिया।
दोबारा हुआ अपहरण
25 अक्टूबर 2019 को एक बार फिर नाबालिग का अपहरण हुआ। उसने फोन कर परिजनों को बताया कि संजीत शर्मा, उसके भाई सुजीत शर्मा और उसके दो दोस्तों ने उसे बहला फुसला कर कहीं ले आए हैं और एक कमरे में बंदी बना कर रखा है।
इसके बाद थाना में नाबालिग के अपहरण का मामला (Kidnapping Case) दर्ज कराया गया। और पुलिस ने संजीत शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।