जमशेदपुर: जमशेदपुर की कोर्ट ने तीन साल के मासूम सगे भांजे के हत्यारे मामा को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
एडीजे 13 की अदालत ने कदमा थाना क्षेत्र के रामजनम नगर रोड नंबर 6 में 12 दिसंबर 2018 को कुरकुरे खिलाने के नाम पर भांजे शुभम को ले जाकर मार डालने वाले अनिकेत उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष की सजा के बिंदु पर सुनवाई करते उसे सजा सुनायी।
अनिकेत को 20 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस हत्याकांड में कुल पांच लोगों की गवाही हुई थी।
इस मामले में बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता गुड्डू हैदर ने सजा सुनाये जाने के पहले कहा कि अनिकेत पहले भी दो-तीन बार हैवानियत कर चुका है।
लगता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हत्या के तीन दिनों के बाद ही शुभम का जन्मदिन था। उसकी मां शारदा और पिता धर्मेंद्र मिश्रा धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुटे हुए थे।
शुभम का शव आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आरआईटी थाना क्षेत्र के प्लेटिनम टावर के पास से बरामद किया गया था।
आदित्यपुर बाबाकुटी का रहने वाला अनिकेत 12 दिसंबर 2018 की शाम साढ़े पांच बजे अपनी बहन शारदा के घर आया था और तीन साल के भांजे शुभम शौर्य को कुरकुरे खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।
अनिकेत ने मासूम भांजे की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी और बच्चे का हाथ और पैर भी तोड़ दिया था। पुलिस ने घटनास्थल से शव के साथ खून से सना पत्थर और कपड़ा भी बरामद किया था।