First Phase Election Campaign: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी K. Ravi Kumar ने कहा है कि प्रथम चरण के चुनाव प्रचार (First Phase Election Campaign) का कार्य सोमवार को थम जाएगा।
जहां शाम पांच बजे तक मतदान (Voting) होना है, वहां के लिए शाम पांच बजे और जहां शाम चार बजे तक मतदान का समय है वहां चार बजे थम जाएगा।
कुमार रविवार को धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ चुनाव कार्य को लेकर वहां गये (जो वहां के वोटर नहीं हैं) राजनीतिक लोगों को वहां से चले जाना होगा।
ऐसे लोगों को कैंपेन की अवधि समाप्ति के बाद पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। सोमवार को पांच जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेलीड्रापिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों के द्वारा मतदान केंद्रों पर अपना कैंप लगाया जाता है, जिसकी पूर्वानुमति सक्षम पदाधिकारी से लेना अनिवार्य होता है। कैंप मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर होना चाहिए।
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अभी तक 53 केस दर्ज
धार्मिक स्थल या अतिक्रमित स्थान पर कैंप नहीं लगाया जा सकता। उस कैंप में प्रत्याशी से जुड़ा झंडा-बैनर, सिंबल, फोटो आदि लगाने पर भी पाबंदी रहेगी। प्रत्याशी कैंप में सिर्फ एक टेबुल और दो कुर्सी रख सकते हैं।
वहां खान-पान भी प्रतिबंधित होगा। साथ ही मतदान के बाद कैंप में वापस आने पर भी रोक होती है। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि वे निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान के लिए मतदाता पर्ची जरूर लेकर जाएं। जिन्हें मतदाता पर्ची नहीं मिली है, उन्हें मतदान केंद्र पर BAO or volunteer से संपर्क कर टोकन लेना चाहिए, ताकि मतदान में उन्हें सुविधा हो सके। साथ ही वोटर आइडी कार्ड नहीं रहने पर 12 तरह के मान्य अन्य पहचान के दस्तावेजों से मतदाता की पहचान के बाद मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अभी तक 53 केस दर्ज हुए हैं। इनमें सर्वाधिक 28 केस गढ़वा जिले में हुए हैं। साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 176.15 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती हो चुकी है।