खूंटी: कोर्ट ने एक IAS अधिकारी को राहत दी है। आईआईटी मंडी की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के आरोप में खूंटी जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी सैयद रियाज अहमद (IAS officer Syed Riaz Ahmed) को एडीजे वन के न्यायालय ने शनिवार को 10-10 हजार रुपए के दो मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।
ज्ञातव्य है कि शैक्षणिक दौरे पर खूंटी आए मंडी की एक छात्रा ने खूंटी के अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद पर यौन उत्पीड़न आरोप से संबंधित एक प्राथमिकी थाना में चार जुलाई को दर्ज कराई थी।
जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने कर दिया था खारिज
प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था और पांच जुलाई को न्यायिक हिरासत (judicial custody) में जेल भेज दिया था।
जेल भेजे जाने के दूसरे दिन 6 जुलाई को निचली अदालत (Lower court) में आरोपित अधिकारी की वकील की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था।