खूंटी: डीएसजे द्वितीय सत्यकाम प्रियदर्शी की अदालत ने गुरूवार को फिरौती के लिए अपहरण करने के दोषियों को कोरोन हेंब्रोम तथा दाऊद हेंब्रोम को सश्रम आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।
न्यायालय द्वारा अड़की थाना कांड संख्या 35/19 में दोनों अभियुक्तों को गुरुवार को धारा 364ए/34 भादवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है।
अभियुक्तों पर फिरौती के लिए अपहरण करने का मामला अड़की थाना में दर्ज किया गया था।