झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगुन मुखोपाध्याय और राजेश कुमार की बेंच ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा।

इसके तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। मामले की अगली तारीख 30 मार्च तय की गयी है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगायी थी।

दोनों के ऊपर एनआइए की ओर से टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है। एनआइए की विशेष कोर्ट में सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

इसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था।

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एनआइए कोर्ट ने सोनू अग्रवाल की याचिका ख़ारिज कर दी थी। सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है।

इसके पहले अग्रवाल बंधुओं ने रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी, जिसे पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।

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