दुमका: राज्य सरकार के निर्णय पर सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता कुल 17 कैदियों का रिहाई का आदेश जारी हुआ। कारा प्रशासन ने शुक्रवार को कुल 10 बंदियों को रिहा किया।
इस बाबत कारा अधीक्षक सतेंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 कैदियों का रिहाई होना है।
रिहाई असमय कारा मुक्ति प्रक्रिया के तहत जिला न्यायालय, जिला प्रशासन और कारा प्रशासन के कमेटी सदस्यों के अनुशंसा पर आजीवन सजा काट रहे कैदियों में 14 से सजा काट चुके बंदी या अधिक 20 वर्ष के अंदर तक सजा मुकर्रर बंदी को रिहा किया जा सकता है।
रिहाई पर कमेटी के निर्णय पर अंतिम मुहर राज्य सरकार का लगता है।
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को रिहाई हत्या के मामले में सजा काट रहे 10 बंदियों को रिहा किया गया।
अन्य सात बंदियों को जुर्माना की राशि वसूली कर रिहा किया जाएगा। सभी बंदी हत्या के मामले में सजायाफ्ता कैदी थे।
इनमें गोड्डा जिला के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के बागझोपा गांव निवासी गणेश टुडू, सोमाय टुडू, लाल टुडू, तलय टुडू, दासु टुडू, मरांग टुडू एवं रायसन टुडू हैं।
सभी वर्ष 1995 से जमीन विवाद में हत्या केस में 14 साल 8 माह सजा काट चुके है।
पुलिस ने कालू किस्कू की हत्या मामले में 12 नामजद को आरोपी बनाया था। इसमें सात की गिरफ्तारी हुई और पांच अब तक फरार है।
दूसरे हत्याकांड केस में तीन सजायाफ्ता बंदी संजय मंडल, लुकमान मिया और जीवन झा की रिहाई हुई।