लोहरदगा : लोहरदगा में एडीजे-वन की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही आरोपित को जुर्माना भी सुनाया गया है। जुर्माने से प्राप्त राशि को पीड़िता को देने का आदेश है।
दुष्कर्म के आरोपित को अलग-अलग धाराओं में सजा हुई है, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
मामले में महज डेढ़ साल के अंदर अदालत का फैसला आया है।
बताया जाता है कि एडीजे वन गोपाल पांडे की अदालत ने पोक्सो वाद संख्या 11/2020 और भंडरा थाना कांड संख्या 14/2020 में भंडरा थाना क्षेत्र के कुंदो गांव निवासी फिरोज अंसारी को भादवि की धारा 363 में पांच साल एवं दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 366 में सात साल एवं दस हजार रुपये का जुर्माना और धारा 376(3) में 25 साल एवं 50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
घटना को विगत 28 मार्च 2020 को पीड़िता की मां ने भंडरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें पीड़िता की मां ने कहा था कि उनकी पुत्री को शादी की नियत से बहला-फुसला कर फिरोज अंसारी ले गया।
आरोपित ने पीड़िता को अपने साथ चार दिन तक रखा था और दुष्कर्म करता रहा।