रांची : आर्मी लैंड घोटाला (Army Land Scam) के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन की जमानत याचिका (DC Chhavi Ranjan’s bail plea) पर प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई।
लेकिन, कोर्ट के रुख से साफ पता चलता है कि अभी उन्हें बेल के लिए और इंतजार करना होगा। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ED का पक्ष विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार (Prosecutor Shiv Kumar) ने रखी।
उन्होंने कोर्ट से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए एक हफ्ते का समय दिया है।
बता दें कि छवि रंजन की जमानत याचिका (Bail Plea) पर पिछली सुनवाई तीन जुलाई को हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने ED से जवाब मांगा था। आज की सुनवाई की ओर से जवाब देने के लिए और समय मांगा गया।
5 मई को ईडी ने किया था अरेस्ट
गौरतलब है कि आर्मी लैंड घोटाले (Army Land Scam) में छापेमारी के बाद ED ने दो बार छवि रंजन से पूछताछ की थी। इसके बाद 5 मई को अरेस्ट किया था। तब से वह जेल में हैं।
उन्होंने स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दे रखी है। इसके साथ ही चार्जशीट दाखिल करने को लेकर 167 की याचिका भी दाखिल कर रखी है।
इस प्रकार हुआ था घोटाले का खुलासा
सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा (Fraud in Sale and Purchase Of Land) का खुलासा सबसे पहले आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हुआ था।
रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि प्रदीप बागची नामक व्यक्ति ने फर्जी रैयत बनकर जगत बंधु टी इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (Jagat Bandhu Tea Estate Private Limited) के निदेशक दिलीप कुमार घोष को जमीन बेची है।
जमीन की खरीद-बिक्री के लिए रजिस्ट्री में प्रदीप बागची ने जिन होल्डिंग नंबर से संबंधित दो अलग-अलग कागजात को लगाया था, जांच में फर्जी मिले थे। इससे पूरे घोटाले (Scams) की परत दर परत सच्चाई सामने आई।