Paid Leave on Election Day : रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने श्रम विभाग (Labor Department) के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, साथ ही अन्य संस्थानों के नियोजकों से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के दौरान अपने कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) प्रदान करें।
यह अवकाश उन दैनिक मजदूरों के लिए भी लागू होगा जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं।
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग इस प्रावधान के बारे में प्रचार-प्रसार करेगा और मतदाताओं को जागरूक व प्रेरित करेगा ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य
निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के अनुसार मतदान दिवस पर सभी प्रकार के संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है।
इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। रवि कुमार ने यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा मिले।
बताते चलें झारखंड में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा चरण 20 नवंबर को।