Ranchi Section-144: झारखंड विधानसभा सत्र (Jharkhand assembly session) के दौरान विधानसभा परिसर के एक किलोमीटर के दायरे धारा-144 (Section-144) लागू कर दी गयी है। इस दौरान किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, रैली और सभा पर रोक लगा दी गयी है।
साथ ही उक्त क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथी किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है।
जानकारी के अनुसार, ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 15 दिसंबर के सुबह छह से 21 दिसंबर की रात 11.30 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस संबंध में सदर एसडीएम (Sadar SDM) ने आदेश जारी कर दिया है।