रांची: जमीन घोटाले (Land Scam) मामले के आरोपित बड़गाईं अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानू प्रताप की जमानत याचिका ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी।
इससे पूर्व अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद भानु की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भानू को ED ने अप्रैल में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने भानु को राजधानी के बरियातू स्थित सेना की जमीन घोटाला और चेशायर होम रोड की भूमि की फर्जी दस्तावेज के सहारे खरीद-बिक्री मामले में संलिप्त बताते हुए गिरफ्तार किया था।