झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के विज्ञापन पर रोक, हाई कोर्ट ने…

हाई कोर्ट की रोक के बाद अब चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति में प्राथमिकता देने का प्रावधान फिलहाल खत्म हो गया है

News Aroma Media

रांची : झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन (JPSC) की ओर से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति (Appointment of Assistant Professor) के लिए निकाले गए विज्ञापन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।

इसमें वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया था, जो पूर्व से झारखंड चिकित्सा सेवा (Jharkhand Medical Services) में कार्यरत हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर प्रार्थी नियुक्ति प्रक्रिया की अन्य अर्हताओं को को पूरा करता है, तो उसे नियुक्ति दी जाए।

हाई कोर्ट की रोक के बाद अब चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति (Appointment of Assistant Professor) में प्राथमिकता देने का प्रावधान फिलहाल खत्म हो गया है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी।

110 पदों पर होनी है नियुक्ति

JPSC  ने 110 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 06/2022 निकाला था। इस विज्ञापन से पहले JPSC के द्वारा 2021 में संशोधित नियमावली जारी की गई थी।

इसमें यह कहा गया था कि पूर्व से राज्य सरकार की चिकित्सा सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियमावली को मनीष कुमार मुंडा ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में चुनौती दी थी।