Action on Builders: झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (JHARERA) ने राज्य में बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है।
नियमों का पालन न करने पर 11 बिल्डरों पर 5.50 लाख रुपये और एक बिल्डर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही 16 बिल्डरों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
झारेरा चेयरमैन बिरेंद्र भूषण (Birendra Bhushan) ने बताया कि झारेरा नियमावली 2017 के अनुसार, निबंधित परियोजनाओं की त्रैमासिक रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। कई बिल्डरों द्वारा इस नियम का पालन न करने के कारण मामला झारेरा न्यायालय में लंबित था।
रिबायन इंपैक्स नामक बिल्डर को किया ब्लैकलिस्ट
चेयरमैन ने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रति क्वार्टर खर्च की राशि बढ़ाई जाएगी, जो परियोजना के कुल खर्च का 5% तक हो सकती है। झारखंड में पहली बार झारेरा ने रांची के कांटाटोली स्थित रिबायन इंपैक्स (Ribyan Impax) नामक बिल्डर को ब्लैकलिस्ट किया है।
इसके अलावा, राज्यभर में 600 भवनों को अब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, भले ही उनकी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।