बोकारो: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की न्यायालय ने शुक्रवार को 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म (Rape) की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त सूरज कुमार घांसी को 20 वर्ष सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई।
वहीं दो अलग-अलग धाराओं में 16 हजार रुपए जुर्माना की राशि न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर तीन-तीन महीने के अतिरिक्त कारावास में रहना होगा।
विशेष लोक अभियोजक (Special public prosecutor) राजीव रंजन सिंह ने न्यायालय के समक्ष गवाह और साक्ष्यों को रखा। इसके बाद न्यायालय की ओर से फैसला सुनाया गया।
दूसरे ही दिन दोनों को बरामद कर लिया
उन्होंने बताया कि घटना बाेकारो थर्मल थाना इलाके में घटी थी। किशोरी अपने घर से 20 October 2020 की शाम को Tuition.पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन वह ट्यूशन से घर नहीं लौटी।
उस दौरान पता चला कि पास के जरवा बस्ती का रहने वाला युवक सूरज भी उसी दिन से लापता (Missing) है। उसके दूसरे ही दिन दोनों को बरामद कर लिया।